किन्नर समुदाय यानि ट्रांसजेंडर वर्ग को लेकर बिहार की सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। इस समुदाय को भी अब पुलिस में भर्ती का अधिकार दिया जाएगा। किन्नर समुदाय की बिहार पुलिस मेें कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति की जाएगी। मीडिया रिपोटर्स के अनुसार बिहार सरकार ने अपने इस आदेश को लेकर नोटिफिकेशन जारी करने का निर्णय लिया है।
एसपी और आईजी को होगा भर्ती का अधिकार
किन्नर समाज से पुलिस में भर्ती करने के लिए सीधी तौर पर चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बताया गया है कि सिपाही पद पर भर्ती का अधिकार जिले के एसपी को और सब इंस्पेक्टर के लिए आईजी को अधिकार दिए जाएंगे। पांच सौ पदों में से एक पद किन्नर समुदाय के लिए आरक्षित किया जाएगा। इन पदों पर भर्ती हेतु जारी किए जाने वाले विज्ञापन में किन्नर समुदाय का नाम भी शामिल किया जाएगा। यदि किन्नर के लिए आरक्षित पद पर कोई भर्ती हेतु आवेदन नहीं आया तो उस पद को फिर सामान्य श्रेणी के आवेदनकर्ता को आवंटित कर दिया जाएगा।
किन्नर पर भी लागू होंगे पुलिस के नियम
बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि सिपाही और इंस्पेक्टर पद पर सीधी भर्ती के लिए किन्नर समुदाय को आरक्षित श्रेणी में रखा जाएगा। पंरतु पुलिस की वर्दी पाने के लिए उन्हें भी सभी टेस्ट प्रक्रियाओं का सामना करना होगा। बाकि आवेदकों की भांति किन्नर को भी सभी लिखित व शारीरिक परीक्षा से गुजरना होगा। लेकिन उनके लिए सरकार ने एक विशेष छूट दी है,जिसके तहत उनकी सभी परीक्षाएं व मापदंड महिलाओं के समान होंगे। यानि कि इस भर्ती प्रक्रिया में किन्नर समुदाय को भी सभी टेस्ट उसी तरह से देने होंगे, जिस तरह से महिलाओं के टेस्ट लिए जाते हैं।
बिहार की नागरिकता का देना होगा प्रमाण
बिहार सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर साफ कहा है कि पुलिस में किन्नर को भर्ती से पहले यह साबित करना होगा कि वह इसी प्रदेश के रहने वाले हैं। यानि कि बिहार का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र उन्हें अनिवार्य तौर पर देना होगा। इसके साथ साथ उन्हें अपने किन्नर होने का प्रमाण पत्र भी आवश्यक रूप से देना होगा, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि उसके किन्नर होने की वैद्यता को प्रमाणित किया जा सके।
इस तरह से बन जाएंगे पुलिस का अंग
सरकार का कहना है कि इस अधिसूचना के बाद ट्रांसजेंडर को भी बिहार पुलिस का अंग होने का अधिकार प्राप्त होगा। उनके लिए भी तबादला से लेकर फोर्स में काम करने के सभी नियम उसी तरह से लागू रहेंगे, जैसे पुलिस के बाकि जवानों के लिए रहते हैं। पुलिस फोर्स में नियुक्ति होते ही उनकी पोस्टिंग भी अन्य जवानों की तरह से ही की जाएगी। उसमें उन्हें अलग से कोई छूूट प्रदान नहीं होगी।